What is TDS in Hindi? Why is TDS deducted? What is FORM 16 / 16A / 26AS?

महत्वपूर्ण बिन्दू

टीडीएस क्या होती है ? क्यों काटा जाता है टीडीएस ? क्या होता है FORM 16/16A ? क्या होता है FORM 26AS ? जानिए टीडीएस से जुड़ी कई बातें,

What is TDS in Hindi? हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीडीएस के बारे में, आज हम जानेंगे की टीडीएस क्या होती है और टीडीएस क्यों काटी जाती है? आज हम इस लेख में बताएंगे कि टीडीएस का बेसिक प्रोविजन क्या है और यह क्या होता है।

What is TDS ? What is TDS full name ?

TDS का full form हैं – Tax Deduction at Sources . जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जहां भी, जिस भी सोर्स से इनकम अराइज होती है उसी सोर्स पर, उसी इनकम से टैक्स डेडक्ट कर लिया जाता है । इसको एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, जिस भी सोर्स से इनकम अराइज होती है वहां पर टैक्स डिडक्शन क्यों किया जाता है इसकी जरूरत क्यों पड़ी ?

What is TDS? Why is TDS deducted? What is FORM 16 / 16A? What is FORM 26AS?
What is TDS in Hindi

For Example :- मान लीजिए एक Mr. X हैं, उनके पास काफी सारा पैसा है, वह इस पैसे को एफडी कराना चाहते हैं यानिकी फिक्स डिपाजिट कराना चाहते हैं बैंक में, उस फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट के रूप में इनकम कमाना चाहते हैं तो इसके लिए वह एक बैंक में जाते हैं और इस पैसे की एफडी करा देते हैं।

मान लीजिए कि उनके पास 1लाख रुपए हैं और यह 1 लाख रुपये की FD करा देतें हैं और उस fixed Deposit के एकार्डिंग 12 महीने के बाद 9% Rate of interest से 109000 /- रुपये मिलने वाले हैं । Mr. X के पास जो 1 लाख रुपये थे जो वह Fixed Deposit करा देते हैं,

और उस Fixed Deposit पर 9000/- रुपये का ब्याज मिलने वाला हैं 12 महीने बाद। 12 महीने बाद Mr. X फिर जाते है अपने FD के अगेंस्ट 109000/- रुपये Recieve करते हैं । बैंक के द्वारा 109000/- Mr.x को दे दिए जाते हैं । लेकिन Mr. X अपने Return of income file करते है,

तो उस Return Of income में यह 9000 /- रुपये की इंटरेस्ट इनकम जोकि उन्होंने Fixed Deposit पर मिली हुई है वह शो नही करते है, डिक्लेअर नही करते है और इस इनकम पर लगने वाली Tax की चोरी करते हैं। मान लीजिए कि इस पर 10% Rate of tax था , 9000/- रुपये पर उन्हें 900 /- रुपये tax की Payment करनी थी,

और यह 9000 /- रुपये ब्याज की इनकम को Return of income में दिखते नही है और उस पर जो भी टैक्स है वह उस की चोरी कर लेते है और इस तरह गवर्नमेंट को Mr. X के द्वारा ब्याज की income को डिक्लेअर न करने पर काफी सारे टेक्सस का Loss होता है । ऐसे बहुत सारे Mr. X के जैसे व्यक्ति होंगे जो इस तरह Tax की चोरी करते है।

जिस के बजह से गवर्नमेंट को बहुत सारे रिवेन्यू loss होता है । इस के लिए Government ने एक इस्कीम लगाई , Government ने कहा बैंक को, की आप जिस भी व्यक्ति को ब्याज देते है यानिकी इंटरेस्ट इनकम देते हैं, उस ब्याज पर आप जो भी टैक्स है वह काटेंगे और वह टैक्स Government को जमा कराएंगे,

और ब्याज में से टैक्स काटने के बाद जो रकम बचती है वह आप उस व्यक्ति को दे देंगे जिस की यह ब्याज की इनकम हैं । Example में मैंने आप सभी को Mr. X के बारे में बताया था जिन्होंने बैंक में FD कराई थी और उनको 9000/- रुपये का इंटरेस्ट receive होने वाला था । अब बैंक यहाँ पर क्या करेगी कि जो 900/- रुपये का टैक्स है,

वह बैंक Deduct कर लेगा उस ब्याज में से और वह 900 /- रुपये गवर्नमेंट को जमा करा देगी । और 9000/- रुपये में से 900 कम करने के बाद जो 8100/- रुपये बचते हैं वह Mr. X को ब्याज के रूप में दे दिया जायेगा । इस तरह Mr. X को 109000/- रुपये मिलने के बजाए, 108100/- रुपये मिलेंगे ।

जैसा कि 900/- रुपये TDS काट लिया गया हैं, Tax Deduct कर लिया गया है, Source यहाँ पर क्या है बैंक । बैंक से Mr. X को Income Receive हो रही थी, जहाँ Source है उसी के द्वारा यह टैक्स Deduct कर लिया गया है और गवर्नमेंट को जमा करा दिया गया है ।

TDS ( Tax Deduction At Sources )

Under the scheme of tax deduction at source, ( TDS ) person responsible for making the payment of income, responsible to deduct the tax at source and deposit the same to the government account.

जो भी व्यक्ति Responsible होता है Payment करने के लिए जैसा कि यहाँ पर बैंक Resposible है Payment करने के लिए उस को ब्याज की payment करनी है Mr. X को, तो यहाँ पर जो Resposible है बैंक, तो वह क्या करेगा वह Deduct कर लेगा Tax को और उस को जमा करा देगा Government Account में ,

तो जहां पर, जो भी व्यक्ति Resposible है Deduct करने के लिए, उस को कहा गया है Deducter. तो bank यहां पर Deductor है जोकि टैक्स को Deduct करता है और जिस का टैक्स काटा गया है वह Mr. X है, उनको Deductee कहा जायेगा । यहां पर Deductor जो कि बैंक हैं वह एक TDS Return File करेगें यनिकी Statement of Deductions File करेगें।

उन्होंने किस-किस व्यक्ति का टैक्स काटा है, इस Statement में उन व्यक्तियों के नाम होंगे जिस व्यक्तियों के टैक्स काटा गया है, उनके Pan Number होंगे , उनको जो भी Amount Pay किये गए है वह Amount होगी साथ ही उस अमाउंट पर कितना टैक्स काटा गया है वह डिक्लेअर किया जाएगा ।

बैंक के द्वारा यहां पर दो काम किये जायेंगे, एक यहां पर टैक्स काटा जाएगा और काटा गया अमाउंट गवर्नमेंट एकाउंट में जमा कराया जाएगा, साथ ही एक टीडीएस Return फ़ाइल कराई जाएगी यनिकी Statement of Deductions File की जाएगी बैंक के द्वारा गवर्नमेंट को ,

की उन्होंने किस-किस व्यक्ति का कितना टीडीएस काटा हैं । यहां पर Mr. X को 900/- रुपये कम मिलते है तो वह बैंक से पूछते है कि आपने मुझे 900/- रुपये कम दिए है, ऐसा क्यों किया गया हैं मेरे साथ । इस पर बैंक उन्हें समझाते है कि आप को जो ब्याज दिया गया है उस मे से टैक्स Deduct कर लिया गया है और गवर्नमेंट को जमा करा दिया गया है।

बैंक इस के बदले में Mr. X को Form 16A प्रोवाइड करते हैं । Form 16A में, Mr. X को ब्याज की Payment की गई है उस की Details होती है। यहाँ पर Mr. X को फ्रोफ के तौर पर Form16A प्रोवाइड कराया जाता है बैंक के द्वारा ।

What is FORM 16 / 16A?

अगर मै Form की बात करूं तो TDS के अंदर दो तरह के Form होते है Form16 और Form16A , जब सैलेरी के एकार्डिंग टीडीएस काटा जाता है तो Form16 प्रोवाइड कराया जाता है और जब सैलेरी के अलावा किसी अन्य इनकम पर टैक्स काटा जाता है तो Form16A प्रोवाइड कराया जाता है ।

जैसा कि यहां पर बैंक ने ब्याज दिया है Mr. X को, जो कि सैलेरीड नही है तो ऐसी इस्थिति में बैंक के द्वारा Form16A प्रोवाइड कराया जाएगा Mr. X को , अब यहां पर Mr. X को एक ऑप्शन दिया गया है कि वह चाहे तो Online चेक कर सकता है कि बैंक ने जो उनका टीडीएस काटा है वह गवर्नमेंट को जमा करा दिया गया है या नही कराया है ।

ऐसे में Mr. X को करना क्या होगा , वह इनकम टैक्स एकाउंट वेबसाइट पर लॉगिन करेगें और Form26AS चेक करेगें । Form26AS में बेसिकली वह सभी ट्रांजेक्शन आती है जिन ट्रांजेक्शन के एकार्डिंग आप का टैक्स काटा गया हैं । बैंक द्वारा Mr. x का जब टीडीएस काटा गया और गवर्नमेंट को जमा कराया गया तो ऐसी स्थिति में Form 26 AS में शो करेगा यनिकी दिखेगा।

What is FORM 16 / 16A?

इसके अलावा Mr. X का टैक्स कही और से भी टैक्स काटती है तो वह भी Form26 AS में दिखेगा। Form26AS बेसिकली जब Deductor के द्वारा TDS Return File की जाती है गवर्नमेंट को, तो उन TDS Statement के बेस पर गवर्नमेंट के द्वारा Form 26AS अपडेट किये जाते हैं ।

जब Mr. X, Return of income फ़ाइल करेंगे उस मे उन्हें यह ब्याज की इनकम को डिक्लेअर करनी होगी क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास यह इनफार्मेशन जा चुकी है कि बैंक ने Mr. X को ब्याज दिया है और उस ब्याज पर टैक्स है, वह गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव कर लिया गया हैं ।

अब अगर Mr.X वह ब्याज की इनकम डिक्लेअर नही करते है तो ऐसे में गवर्नमेंट उन्हें नोटिस भेज सकती है कि आप को इंटरेस्ट के इनकम Receive हुई है बैंक से तो आप ने वह डिक्लेअर क्यों नही किये , तो ऐसे में जब Mr. X अपने Return फ़ाइल करेगे तो वह अपने ब्याज की आय को यहां पर डिक्लेअर करेगें ।

उस पर जो भी टैक्स बनता है उसमें से लैस करेगे जो भी बैंक के द्वारा टैक्स डेडक्ट किया गया है और डिपाजिट करा दिया गया है गवर्नमेंट को , तो ऐसे में यहाँ पर Tax Payable होता है Nil, क्योंकि बैंक ने ऑलरेडी टैक्स काट लिया है । लेकिन मान लीजिए Mr. X को ब्याज की इनकम मिलती है 9000/- रुपये,

लेकिन Mr. X का कोई भी टैक्स नही बनता है, उन्हें कोई भी टैक्स पे नही करना है तो ऐसी स्थिति में जो 900/- रुपये है बैंक ने डेडक्ट कर लिए है उस का क्या होगा तो ऐसे में Mr. X अपना Return of Income फ़ाइल करेगें और जो भी टैक्स डेडक्ट कर लिया गया है वह उसका Refond क्लेम कर सकते हैं।

यहां पर आप को ध्यान जो देना है कि जो Deductor है जो टैक्स डेडक्ट करता है वह आप के बिहैब पर गवर्नमेंट को आप के ही टैक्स को payment करता हैं। और जब भी Deductee Return of Income फ़ाइल करेगा वह उस टीडीएस की , जो भी उसका टैक्स काटा गया है उस का क्रेडिट ले सकता हैं। अगर उस का टैक्स नही बनता है या फिर जितना टैक्स डेडक्ट किया गया है, उस से कम बनता है तो ऐसे स्थिति में Refond क्लेम कर सकता है Income Tax Department से ।

हेलो दोस्तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेसिक बाते आप सभी को समझ मे आई होंगी की टैक्स क्यों काटा जाता हैं। क्यों गवर्नमेंट ने टीडीएस की स्कीम रखी । इस से गवर्नमेंट को दो फायदे होते है – पहला टैक्स पहले ही मिल जाता है Income Tax Department को wait नही करना पड़ता हैं।

दूसरा टैक्स चोरी के जो चांसेज है वह भी कम हो जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास Massage चली जाती है कि टैक्स पेयर ने कहाँ-कहाँ से income रिसीव की है ऐसे स्थिति में टैक्स पेयर को जो भी इनकम है वह सही-सही डिक्लेअर करनी होती हैं।

Nature of Payments on which TDS is to be Deducted.

अब हम बात करने वाले है कि इनकम टैक्स में वह कौन-कौन सी payment है जहां पर टीडीएस काटने की रिक्रूमेंट हैं-

Deduction of tax From salaries

अगर एम्प्लायर एम्प्लॉई को सैलरी देता है तो वह उस मे से टैक्स काट कर के ही एम्प्लॉई को सैलरी देगा और जो वह टैक्स डेडक्ट करता है वह गवर्नमेंट को जमा करा देगा ।

Deduction of tax at source from Interest

अगर कोई इंटरेस्ट का इनकम पेमेंट कर रहा है तो वह इंटरेस्ट के payment में से पहले टैक्स डेडक्ट करेगा उस के बाद इंटरेस्ट का payment करेगा।

Deduction of tax at source from winning from lotteries or crossword Puzzles.

अगर आप कोई लोटरी जीतते है या फिर क्रॉसवर्ड पज़ल्स जीतते है तो ऐसे स्थिति में जो भी पेयर है यनिकी जो भी लोटरी का अमाउंट दे कर रहा है वह आप का टीडीएस डेडक्ट करेगा।

Deduction of tax at source from winning from Horse races.

अगर आप Horse Races जीतते है तो ऐसी स्थिति में जो भी प्राइज मिलेगा उसमे से टैक्स काट लिया जाएगा, टैक्स कटाने के बाद ही दिया जाता हैं ।

Deduction of tax at source from Payments to Contractor or Sub Contractors.

अगर आप किसी Contractor को या फिर Sub Contractors को पेमेंट करते है तो ऐसे स्थिति के आप एक्स काट कर के ही Contractor को या फिर Sub Contractors को पेमेंट देंगे।

Deduction of tax at source from Commission or Brokerage.

अगर आप किसी की Commission या Brokerage Payment कर रहे है तो ऐसी स्थिति में आप टीडीएस काट कर ही उस को पेमेंट करेंगे।

Deduction of tax at source from Rent.

अगर आप रेंट का payment कर रहें है तो उस वक्त जो Tenant है , Rent पेमेंट कर रहा है वह टीडीएस काट कर ही Owner को पेमेंट करेगा।

Deduction of tax at source from Professional or Technical Free.

अगर कोई भी Professional or Technical Free Payment की जा रही है तो ऐसी स्थिति में भी टैक्स काट कर ही Payment होगी।

Deduction of tax at source from Copensation for Acquisition of Immoveable Property .

अगर किसी Immoveable Property को Acquisition किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति Payment कर रहा है वह टैक्स काट कर ही पेमेंट करेगा।

Deduction of tax at source from Payment to Non Resident.

अगर आप Resident in India है तो अगर आप किसी Non Resident को पेमेंट करते है तो ऐसी स्थिति में आप जो भी पेमेंट करेंगे वह टीडीएस काट कर ही पेमेंट करेंगे।

उम्मिद करते है कि आप सभी को यह What is TDS in Hindi लेख पसंद आई होगी यदि पसंस आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें । आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ।

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